केपीएस स्कूल जमीन विवाद मामले में हाईकोर्ट से मिला स्टे

भिलाई। नेहरूनगर स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल के जमीन विवाद मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। न्यायालय ने यह स्टे दुर्ग कलेक्टर द्वारा राज्य शासन को 28 फरवरी 2002 को लिखे गए पत्र एवं दस्तावेज के आधार पर लगाया है।
इस मामले पर केपीएस के वाइस चेयरमैन आनंद त्रिपाठी ने बताया कि शिकायतकर्ता वैशालीनगर भिलाई निवासी रवि शर्मा ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छिपाकर गलत तरीके से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच किए बिना ही अपराध दर्ज कर लिया है और कई संगीन धाराएं भी लगा दी है। इस मामले को लेकर वे न्याय के लिए हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगाया है।
Stay Order Stillउन्होंने बताया कि इस मामले में निगम के अफसरों ने जांच कमेटी भी बनाई थी। जांच कमेटी में भवन अधिकारी सुनील जैन, राजस्व अधिकारी एके द्विवेदी, जोन आयुक्त जोन 1 बीके देवांगन और अधीक्षण अभियंता सत्येन्द्र सिंह शामिल थे जिन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि खसरा नंबर 836 एवं 837 कुल रकबा 95999 वर्गफीट भूमि जो स्कूल प्रबंधन को उद्यान व पौधा रोपण करने की शर्त पर आबंटित की गई थी। जबकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इसी खसरा नंबर पर रजिट्री में 50/33.3 प्रतिशत निर्माण की अनुमति दी गई है, जबकि हमने इससे कम का निर्माण किया है।
पुराना खसरा नंबर को छिपाकर नए खसरा नंबर पर अवैध कब्जा बताकर गलत तरीके से शिकायत की गई है। निगम के अफसरों ने भी पुराने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच नहीं की है। उन्होंने बताया कि उनके पास कलेक्टर का साइन किया हुआ दस्तावेज है। जो उन्होंने सूचना के अधिकार से निकाला है। 28 फरवरी 2002 को दुर्ग कलेक्टर ने सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग को लिखा था, जिसमें कलेक्टर ने स्पष्ट किया है खसरा नंबर पुराना 306 बदल कर अब 836 और 837 हो गया है। साडा के समय कृष्णा एजुकेशन सोसायटी को ग्राम जुनवानी की शासकीय भूमि आवंटित की गई है, जिसमें स्कूल चल रहा है। शिकायतकर्ता रवि शर्मा ने 28 दिसंबर 2024 को पुलिस थाना सुपेला में शिकायत दर्ज करवाई है कि खसरा नंबर 836/837 आबंटित भूमि 22910/73089 कुल रकबा 95999 वर्गफुट भूमि का खसरा नंबर 306 लिखकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध भवन अनुज्ञा प्राप्त कर उद्यान/पौधारोपण की जमीन पर अवैध निर्माण कर स्कूल चलाया जा रहा है। शिकायत पर पुलिस ने अध्यक्ष एमएम त्रिपाठी, सचिव प्रमोद त्रिपाठी, वास्तुविद आरके पटेल, निगम भिलाई के अधिकारियों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया है।