
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए प्रमुख आरोपी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज ईसीआईआर (ECIR) के आधार पर अनवर ढेबर को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि मामले में लगातार देरी हो रही है और अभियोजन की ओर से अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इस आधार पर न्यायालय ने अनवर ढेबर को जमानत प्रदान की।