पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
बालोद। भूपेश बघेल सरकार में वन मंत्री रहे मोहम्मद अकबर के खिलाफ थाना डौंडी जिला बालोद में अपराध क्रमांक 53/ 20 24 अंतर्गत धारा 108 ,3 (5 )भारतीय न्याय संहिता अधिनियम से संबंधित मामले में अपराध दर्ज किया गया था । इस मामले में पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने मोहम्मद अकबर की अग्रिम जमानत याचिका खरीज कर दिया।
जिसमें मोहम्मद अकबर की ओर से अनिमेष तिवारी अधिवक्ता के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
जिस पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस एल नवरत्न के द्वारा मामला गंभीर प्रकृति का होने एवं प्रारंभिक स्तर पर आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने पर साक्ष्य को प्रभावित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता अतः मामला के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है फलत: मोहम्मद अकबर की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया जाता है यह कहते हुए जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया गया है।।