दो सगी आदिवासी बहनों की हत्या करने वाले आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
रायपुर। राजधानी रायपुर में कोर्ट ने दो आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन दोनों आरोपियों के नाम सोहेब अहमद उर्फ सैफ और गुलाम मुस्तफा उर्फ काली भाचा है। आरोपियों ने 10 दिसंबर 2019 को टिकरापारा थाना क्षेत्र में दो सगी आदिवासी बहनों की हत्या की थी।
10 दिसंबर 2019 की सुबह इन दोनों आरोपियों ने दोनों बहनों पर तवे से ताबड़तोड़ वार किया था। शोर सुनकर हॉस्टल के अन्य कमरे में रहने वाली छात्राओं ने घटना की जानकारी हॉस्टल मालिक इंद्रचंद साहू को दी। जब वह मौके पर पहुंचे तो दो हमलावर उस समय कमरे में ही मौजूद थे। उन्हें देखते ही वे दरवाजा खोलकर धक्का मारकर भाग निकले। मकान मालिक ने आसपास के लोगों की मदद से घायल बहनों को आंबेडकर अस्पताल पहुंचाया गया था। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद आरोपियों के हुलिया के आधार पर धरपकड़ के लिए निरंतर प्रयास कर रही थी। इस बीच दोनों आरोपी सतना से पकड़े गए। मृतका मंजू सिदार से सैफ ने कोर्ट में शादी की थी। दोनों के बीच अनबन इस हत्याकांड का कारण बना।
एसएसपी आरिफ शेख ने हत्याकांड का प्रेसवार्ता में खुलासा करते हुए बताया था कि रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोती नगर के गोदावरी नगर में एक निजी हॉस्टल में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही दो बहनों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। 10 दिसंबर 2019 की सुबह हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई थी । हमलावरों ने दोनों बहनों पर तवे से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतर दिया था।
दोनों ने हमलावर युवतियों से मिलने के लिए कमरे में पहुंचे थे।