कोरिया

सरकारी भूमि बेच दी, पटवारी के साथ गवाहों के खिलाफ मामला दर्ज, मामला बैकुण्ठपुर में जल संसाधन विभाग की भूमि बेचे जाने का।

कोरिया जिला बैकुंठपुर 18 जनवरी। जल संसाधन विभाग की भूमि के विक्रय के मामले मेें पुलिस ने तत्कालिन हल्का पटवारी, विक्रेता और गवाहों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है, मामले में पुलिस धारा 420, 467,,468, 471, 120 बी तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों की खोज में जुटी है। प्राथी ने मामले की शिकायत जल संसाधन विभाग, तहसीलदार बैकुंठपुर और चरचा थाने में की थी। अब पुजिस ने मामला दर्ज किया है।
पुलिस की एफआईआर के अनुसार शिवपुर चरचा निवासी अली हसन पिता स्व हैदर अली ने तहसीलदार बैकुंठपुर, चरचा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पिता स्व हैदर अली मकान बनाने के लिए जमीन देखने बैकुंठपुर के मण्डलपारा गये थे। वहां पर पटवारी वन्दना कुजूर मिली, उसने हमारे द्वारा देखी गई जमीन को ठीक नहीं बताया और कहा कि मैं एक जमीन बता रही हूं उसे ले लिजिये बहुत ही अच्छी जगह पर जमीन है, तत्पश्चात पटवारी वन्दना कुजूर द्वारा खसरा नं 83/2 जमीन को दिखाया गया मेरे पिताजी एवं मेरे द्वारा जमीन पसंद किए और पटवारी के द्वारा सभी रजिस्ट्ररी का दस्तावेज तैयार किया गया तथा रजिस्ट्ररी मेरे पिता स्व. हैदर अली के नाम कराया गया, जमीन की कीमत के रूप में पटवारी वंदना कुजूर द्वारा 300000 तीन लाख रूपये नगद तथा 203000 दो लाख तीन हजार रूपये का चेक गोविन्द दास के नाम पर लिया गया, 29 मई 2020 को जल संसाधन के अनुविभागीय अधिकारी गेज परियोजना द्वारा नोटिस दिया गया कि ख.नं 83/2 शासकीय भूमि है तत्काल अतिक्रमण को खाली करे, नोटिस मिलते ही मेरे पिता और मैं काफी परेशान हो गया और अपने साथ छल एवं धोखाधड़ी की शिकायत तहसीलदार बैकुंण्ठपुर, गेज परियोजना के अधिकारी और चरचा थाने में की शिकायत की गई, तहसीलदार बैकुंठपुर द्वारा की गई जांच में पटवारी वंदना कुजूर को निलम्बित कर दिया गया है। इस सदमें से मेरे पिता मानसिक रूप से काफी परेशान हो गये थे जिसके कारण उनकी हार्ट अटैक से उनकी मृत्यू हो गयी।शिकायत पत्र की घटना स्थल ग्राम मण्डलपारा थाना बैकुण्ठपुर का होने से शिकायत पत्र जांच के लिए थाना चरचा से थाना बैकुण्ठपुर को प्राप्त होने पर शिकायत पत्र की जांच किया गया। जांच पर पाया गया कि गोविन्द दास एवं हल्का पटवारी वंदना कुजूर के द्वारा एक राय होकर अपराधिक पडयंत्र करते हुये जल संसाधन विभाग की गेज परियोजना कि ग्राम मण्डलपारा में स्थित खसरा नंम्बर 83/2 में से रकबा 0.020 हे0 भूमि को राजस्व अभिलेख में गोविन्द दास के नाम विलोपित नहीं होने एवं जल संसाधन विभाग का नाम अंतरित नही होने का लाभ उठाकर फर्जी चौहददी उपरोक्त भूमि का गोविन्द दास के नाम पर बनाकर यह जानते हुये कि वह भूमि गोविन्द दास का नहीं है। फर्जी चौहदी को असली चौहददी के रूप में रजिस्ट्रार कार्यालय के रूप पेश कर हैदर अली निवासी चरचा के नाम रजिस्ट्री कर 503000 रूपये की ठगी किया गया है। जो धारा 420, 467,,468, 471, 120 बी तहत का अपराध घटित होना पाये जाने से पूर्व भूमि स्वामी गोविन्द दास, हल्का पटवारी वंदना कुजूर एवं रजिस्ट्री के गवाह देवेद्र प्रसाद पिता गोविन्द दास निवासी मण्डलपारा तथा मो० इबरार पिता मो० नयूम निवासी कचहरीपारा बैकुण्ठपुर के विरूद्ध धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया
पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि सरकारी भूमि पर पूर्व के भू स्वामि के नाम विलोपित नहीं होने के कारण फायदा उठाकर सरकारी भूमि बेच दी गई, जबकि जल संसाधन विभाग की ऐसी सैकड़ों भूिम भू अर्जन के नामांतरण नहीं होने के कारण आज भूमि स्वामियों के नाम पर दर्ज है। जिसका फायदा जमीन दलाल जमकर उठा रहे है, जबकि जल संसाधन विभाग कई बार राजस्व अधिकारियों को नामांतरण के संबंध में पत्राचार कर के थक चुका है। परन्तु राजस्व विभाग सरकारी भूमि के नामांतरण में कोई रूचि नही दिखा रहा है।

Shahin Khan

Editor, acn24x7.com

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