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हाईकोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव पर लगाया 1 हजार रुपए का जुर्माना

बिलासपुर। हाईकोर्ट बिलासपुर ने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर फटकार लगाते हुए 1000/- रुपये का जुर्माना लगाया है।

गुरुवार 24 अक्टूबर को उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में न्यायाधीश राकेश मोहन पाण्डेय की एकल पीठ ने देवेंद्र यादव विधायक भिलाई नगर के विरुद्ध चल रहे चुनाव याचिका पर सुनवाई की, याचिकाकर्ता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाण्डेय के अधिवक्ता ने 21 अगस्त को 3 अंतरिम आवेदन लगाए थे।

जिस पर माननीय न्यायालय ने लगातार तीन अवसर देवेंद्र यादव के अधिवक्ता को जवाब पेश करने हेतु कहा गया किंतु अधिवक्ता द्वारा यह तर्क देते हुए जवाब नहीं जमा किए कि देवेंद्र यादव जेल में बंद है इसलिए हम जवाब प्रस्तुत नहीं कर सकते हमे देवेंद्र से निर्देश प्राप्त नहीं हो पा रहे, गुरुवार को भी यही तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसका विरोध करते हुए प्रेम प्रकाश पांडेय के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एन के शुक्ला एवं देवाशीष तिवारी ने कोर्ट को बताया तथा दिखाया कि देवेंद्र यादव जेल से पेशी के दौरान ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया में संदेश चला अथवा चलवा रहे है न्यूज चैनल को बलरामपुर की घटना पे बाइट दे रहे है बस अपने अधिवक्ता को चुनाव याचिका में निर्देश नहीं दे पा रहे हैं।

माननीय कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता एन के शुक्ला की दलीलों से सहमत होते हुए कड़ा रुख कर आदेश दिया कि देवेंद्र यादव की ओर से तीन बार से जवाब नहीं आ रहा है अब यह अंतिम मौका दिया जाता है 20 नवंबर तक आवश्यक रूप से जवाब जमा करे तथा माननीय कोर्ट ने जवाब की देरी के लिए देवेंद्र यादव को 1000 रुपए का पेनल्टी कॉस्ट किया है, इस मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर 2024 को होगी ।

Shahin Khan

Editor, acn24x7.com

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