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पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल ने अपनी हिरासत को बिलासपुर हाईकोर्ट में दी चुनौती

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए चैतन्य बघेल ने अपनी हिरासत को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि हिरासत गैरकानूनी और प्रक्रिया विरुद्ध है। हाईकोर्ट में यह याचिका स्वयं चैतन्य बघेल की ओर से दायर की गई है।

इससे पहले याचिकाकर्ता चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां से उसे उचित मंच के रूप में हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिलने के बाद चैतन्य ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई कर सकता है।, क्योंकि याचिका में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विधिक प्रक्रिया के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट पर टिकी हैं कि वह इस संवेदनशील और राजनीतिक रूप से चर्चित प्रकरण में क्या रुख अपनाता है।

गौरतलब है कि चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय यानि ED ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक गंभीर मामले में हिरासत में लिया था। मामले में कई अन्य पक्षों और वित्तीय लेन-देन की जांच भी चल रही है।

Shahin Khan

Editor, acn24x7.com

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