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खड़गवां थाना अंतर्गत अवैध रूप से मध्यप्रदेश से शराब का परिवहन करते 2 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार शराब के परिवहन में उपयोग किये जा रहे नेक्सान कार को भी जप्त

मनेन्द्रगढ़ जिला एमसीबी खडगवां थाना प्रभारी रामनयन गुप्ता ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज अकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक एम,सी,बी सिद्धार्थ तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमेश बरैया, डीएसपी अलेक्स टोप्पो के निर्देशानुसार अवैध शराब बिक्री और परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी दीपिका मिंज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खडगवां रामनयन गुप्ता के नेतृत्व में उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक रघुनंदन सिंह सैनिक विनय श्याम को 4 फरवरी 2024 की रात पेट्रोलिंग गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की एक सफेद रंग की टाटा नेक्शान सी,जी-15 ई ए 3371 में अग्रेजी शराब बिजूरी जिला अनुपपुर (म०प्र०) की तरफ से खडगवा होकर जा रहे है,मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम बरदर डेम पुलिया के पास घेराबंदी कर टाटा नेक्शन कार को रोककर नाम पता पूछने पर चालक द्वारा अपना नाम एजाज एवं उसका साथी दया साहू निवासी लुण्ड्रा जिला सरगुजा का रहने वाला बताया और बिजूरी शराब दुकान से शराब लेकर लुण्ड्रा बिकी करने ले जाना बताया जिसे विधिवत वाहन का तलाशी लेने पर कार के पीछे सीट व डिक्की में कुल 30 पेटी गोवा व्हीस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक पेटी में 50-50 नग कुल 150 पाव 270 लीटर कीमत लगभग 165000 रूपये का होना पाया गया आरोपीयों से शराब बिक्री करने या परिवहन करने का पास परमिट चाहा गया जो पास परमिट नहीं होना बताने पर आरोपियों के कब्जे से शराब एवं टाटा नेक्शन कार कुल कीमत लगभग 13,65000 रुपयों को गवाहों के समक्ष जप्त किया गयाआरोपियों के विरुद्ध अपराध सदर धारा 34(2) आब एक्ट का घटित करना सबूत पाए जाने से आरोपी दया साहू पिता अगीन साथ उम्र 50 वर्ष निवासी लुण्ड्रा थाना लुण्ड्रा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ और एजाज खान पिता स्व. अब्दुल रहमान उम्र 30 वर्ष निवासी बहेराडीह थाना लुण्डा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार कर आरोपीयो के विरूद्ध अप० कं० 42/2024 धारा 34(2) आब एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपीयों को रिमाण्ड पर भेज दिया गया है।

Shahin Khan

Editor, acn24x7.com

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