बाउंड ओवर की शर्तो का उल्लंघन करने पर धारा 122 के तहत कोरिया पुलिस की कार्यवाही।सी आर पी सी के तहत मजिस्ट्रेट ने भेजा जेल

कोरिया जिला बैकुंठपुर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्दे नजर जिले में शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कोरिया पुलिस की कार्यवाही निरंतर जारी है। जिले में शांति व्यवस्था कायम रह सके इस हेतु कोरिया पुलिस उपरोक्त तथा कथित तत्वों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर बाउंड ओवर की कार्यवाही भी न्यायालय के माध्यम से करवा रही है। इसी कड़ी में कोरिया पुलिस द्वारा देवेंद्र प्रसाद नामक युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। उपरोक्त संबंध में प्राप्त जानकारी एफसी के अनुसार प्रार्थिया कैलाशपति पति गोविंदलाल उम्र 55 वर्ष निवासी मण्डलपारा बैकुंठपुर ने दिनांक 02 मई 2024 को थाना बैकुंठपुर में प्रस्तुत होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि,देवेंद्र प्रसाद निवासी मण्डलपारा बैकुंठपुर के द्वारा प्रार्थिया से अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दें कर मारपीट किया गया है। जिस पर थाना बैकुंठपुर में दिनांक 02 मई को अपराध क्रमांक 159/24 धारा 294, 506, 323 IPC के तहत अनावेदक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, जैसे ही इसकी भनक अनावेदक को लगी, वह आवेदिका के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया, जो किसी भी गंभीर घटना को अंजाम दें सकता था। जिस पर उप निरी. धानुराम चंद्रवंशी के द्वारा अनावेदक के विरुद्ध 151, 107, 116(3) का अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी बैकुंठपुर जिला कोरिया में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अनावेदक के विरुद्ध 50 हज़ार रुपये के बाउंड ओवर की कार्यवाही किया गया था।,वहीं अनावेदक देवेंद्र प्रसाद के द्वारा शराब पीकर आवेदिका कविता पति भूपेन्द्र निवासी मण्डलपारा बैकुंठपुर के साथ अगले ही दिवस 03 मई को झगडा विवाद कर शांति भंग किया गया। प्रार्थिया कविता के द्वारा थाना बैकुंठपुर में लिखित आवेदन पेश करने पर प्र.आ. नवीन साहू ने थाना बैकुंठपुर में अनावेदक के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर धारा 122 के तहत मामले को कार्यपालिका दंडाधिकारी के न्यायालय में पेश किया गया, न्यायलय द्वारा अनावेदक को सक्षम जमानतदार पेश करने हेतु निर्देशित किया गया, अनावेदक द्वारा सक्षम जमानत दार पेश नहीं करने पर न्यायलय द्वारा जेल वारंट जारी किया गया है, जिसकी अवधि 06 माह तक की होगी।
उल्लेखनीय है कि विगत 10 दिनों के भीतर कोरिया पुलिस कि ये दूसरी कार्यवाही है, जिसमे अनावेदक प्रदीप सोनवानी, निवासी भाड़ी बैकुंठपुर के द्वारा शांति भंग करने व बाउंड ओवर की शर्तो का उल्लंघन करने पर धारा 122 के तहत कार्यवाही किया जा चुका है।जो प्रकरण कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन है,जिला कोरिया अंतर्गत ये पहला प्रकरण है, जिसमे धारा 122 बाउंड ओवर की शर्तो का उल्लंघन करने पर किसी अनावेदक को जेल हुई है। कोरिया पुलिस क्षेत्र में शांति भंग करने वालों एवं असामजिक तत्वों पर कड़ी नज़र बनाये हुई है एवं लगातार बाउंड ओवर कराया जा रहा है।