सभी जनता रोड पर टू व्हीलर फोर व्हीलर गाड़ी चलने हेलमेट पहनने,चार पहिया वाहनों को सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने की समझाइश देकर छोड़ाआगे चालान की कार्रवाई की जाएगी
मनेन्द्रगढ़ जिला,एम,सी,बी,चिरमिरी पुलिस अधीक्षक जिला एमसीबी चंद्रमोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वाडेगांवकर के निर्देश व नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी श्रीमति दीपिका मिंज के
मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पोड़ी श्री गंगा साय पैंकरा के द्वारा अपनी टीम के साथ श्री दीनदयाल चौक पोड़ी में यातायात जागरूकता अभियान चलाकर कार व मोटरसायकल सवारों को यातायात के नियमों के संबंध में जानकारी व समझाइश देकर जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया। नियम का पालन कर वाहन चलाने वाले चालकों को अन्य चालकों के लिए रोल मॉडल के रूप में पेश किया गया जिसकी सराहना लोगों ने की। पत्रकारों से चर्चा के
दौरान उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे युग प्रगति कर रहा है जिन्दगी की रफ्तार भी बढ़ गयी है, हम 2G से 4G व 5G में आ गये हैं। लोगों के जीवन शैलियों में बदलाव आया है। ऐसे में लोगों के पास संचार व मनोरंजन के साथ आवागमन हेतु साधन बढ़े हैं तथा निजी वाहनों की संख्या में भी कई गुना बृद्धि हुई है। जिससे सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ा है। जिसके कारण सड़क दुर्घटना व सड़क दुर्घटना के मृत्युदर में कई गुना बृद्धि हुई है जो चिन्ताजनक है। लोगों के जान-माल की नुकसान राष्ट्र का नुकसान है अत सड़क दुर्घटना को मिलकर रोकना अति आवश्यक है। दुर्घटना को रोकने के लिए देश के नागरिकों व युवाओं को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक व शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। पोड़ी से चिरमिरी, मनेन्द्रगढ, नागपुर जाने वाले मार्ग, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-43 में आए दिन वाहन सड़क दुर्घटना व मृत्यु की घटनाएं बढ़ी है इसलिए यह जागरूकता अभियान क्षेत्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है, क्यों कि हम बदलेंगे तो ही देश बदलेगा, युग बदलेगा।
थाना प्रभारी पोड़ी ने बताया कि जो वाहन के स्वामी हैं, वाहन चालक हैं तथा सवारी हैं, जिन्हें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए- सर्व प्रथम वाहन चाहे नया या पुराना हो वैध रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है इससे वाहन और वाहन मालिक की पहचान होती है। वाहन का वैध बीमा होना चाहिए जिससे वाहन के चोरी होने, एक्सीडेंट होने, किसी के घायल या मृत्यु होने पर सारा खर्च बीमा कंपनी देती है। वाहन फिट होना चाहिए, ब्रेक, टायर, हेडलाईट, इंडिगेटर आदि सही हो, पुराने कबाड़ वाहनों को नहीं चलाना चाहिए। दूसरा ड्राइवर या चालक के पास वाहन चलाने का लाइसेंस होना अनिवार्य है, नाबालिक चालकों को कार या मोटरसायकल चलाने न दें
वाहन चलाते समय हेलमेट या सीटबेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य है। गाड़ी जबरन तेज न भगाएं, स्टंटबाजी न करें, लापरवाही पूर्वक अथवा मोबाइल फोन का प्रयोग करते वाहन न चलाएं जिससे किसी जिवित या निर्जीव वस्तु के साथ एक्सीडेंट न हो। मोड़ व ब्रेकर से पहले गाड़ी धीरे कर लें, शराब पीकर अथवा नशे की हालत में वाहन न चलाएं। मोटरसायकल पर तीन सवारी न बैठें, बच्चों को टंकी या एयरबैग वाली सामने सीट पर गोद में बिठाकर न चलें। मोटरसायकल का प्रयोग भारी सामान ढोने में, ट्रक पिकअप का प्रयोग सवारी ढोने में न करें