छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ की उपप्रांत अध्यक्ष दिनेश सिंह एवं सरगुजा संभाग अध्यक्ष हजरत अली नियुक्ति की गई
मनेन्द्रगढ़ जिला एम,सी बी सरगुजा संभाग के अध्यक्ष हजरत अली ने,बताया की 2004 के बाद की सभी शासकीय कर्मचारी को 2022 में छत्तीसगढ़ पेंशन योजना की घोषणा शासन द्वारा किया गया लेकिन ऐसे शिक्षक संवर्ग जो शासकीय शालाओं में स्थानीय निकायों के द्वारा शासन के आदेशानुसार 1998 से 2018 तक नियुक्त किया गया और लगातार शासकीय स्कूलों में कार्यरत रहे जिनका सिविलियन 2018 में किया गया उन्हें कंडिकाचार के अनुसार जुलाई2018 से पहले की सेवा को शून्य कर दिया गया जिससे 1998 से 2018 के बीच के सभी शिक्षक प्रभावित हुए जबकि दैनिक वेतन भोगी एवं अंशकालीन कर्मचारियों की नियति कारण 2004 के बाद हुआ और पिछली सेवा गणना करते हुए वेतन भत्ते पेंशन का लाभ दिया जा रहा है बताइए शिक्षकों के साथ कहां तक न्याय की बात है जो शिक्षक 1998 शिक्षा विभाग एवं ट्राईबल विभाग की विद्यालयों में कार्यरत होकर दूरस्थ अंचलों मेंअपनी सेवा दिए तथा उन्ही आधार पर विभाग में सिविलियन किया गया सीनियरिटी उसी आधार पर माना गया और आज भी सीनियरिटी उसी आधार पर माना जा रहा है जबकि अल्प मानदेय 1995 अल्प वेतन 1998 से पूरे सेवा का ल संघर्षरत अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए पूरी मनोयोग से अपनी सेवा दी साथ ही इन्हें शासन का मानते हुए शासन का अन्य शासकीय लाभ भी नहीं दिया गया पंचायत शिक्षक मानते हुए शासकीय योजनाओं से दूर रखा गया यह कौन सी न्याय है आज भी इन्हें एल बी के नाम से जाना जाता है स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त होने के बाद पंचायत शिक्षकों के विभाग का नियंत्रण था किंतु यह दुर्भाग्य है की 20 वर्ष की सेवा कार्य को शुन्य कर दिया गया जिसके कारण 1998 के बाद से 2004 के पहले तक के शिक्षक पेंशन से वंचित हो गए कुछ शिक्षक सेवानिवृत्ति हो गए एवं अधिकांश 2028 से पहले हो जाएंगे जबकि 2028 से पहले सेवानिवृत होने वाले सभी शिक्षक पेंशन के पात्र नहीं होंगे अतः यह कितना बड़ा अन्याय है की 25 से 30 वर्ष सेवा करने के पश्चात पेंशन के पात्र नहीं हैं जो शिक्षक सेवानिवृत हो गए हैं उनका अत्यंत ही दयनीय स्थिति है जबकि 1952 53 स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों का सिविलियन 1963 में किया गया जिन्हें नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए पेंशन दिया गया साथ ही 2004 इससे पहले नियुक्त कर्मचारी सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत आते हैं अतः शासन से विनम्र आग्रह है की सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 को लागू करते हुए 9899 के शिक्षकों पेंशन का लाभ दिया जाए अपने संयुक्त बयान में उपप्रांत अध्यक्ष दिनेश सिंह सरगुजा संभाग अध्यक्ष हजरत अली ने बताया कि शासन का ध्यान हम सभी अपनी समस्याओं की ओर करने के लिए प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के माध्यम से विधायकों मंत्रियों एवं सांसदों को ज्ञापन देकर 1998 से गणना करते हुए पुरानी पेंशन हेतु आदेश प्रसारित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हम सभी निवेदन करते हैं जिससे हमारा भविष्य सुखद एवं सुंदर हो शान हमारी मांगों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है तो यह दुर्भाग्य पूर्ण है तथा सुशासन सरकार पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा